खेल

मप्र में भी अब ई-कार्ड होंगे मान्य

भोपाल । प्रदेश में वाहन रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड को लेकर मची हायतौबा को खत्म करने के लिए अब ई-कार्ड की वैकल्पिक व्यवस्था परिवहन विभाग ने शुरू कर दी है। केरल-राजस्थान जैसे राज्यों की तर्ज पर शुरू हुई इस व्यवस्था में जिलों के आरटीओ डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड करेंगे। ई-कार्ड एम परिवहन एप पर उपलब्ध होगा। परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल पर आवेदक इसका पीडीएफ फार्मेट प्राप्त कर सकेंगे।
साथ ही एमपी आनलाइन व सीएससी सेंटर पर भी सुविधा ले सकते हैं। प्रदेशभर के साथदेश में कहीं भी इस ई-कार्ड को दिखाया जा सकेगा और जांच अधिकारी मान्य भी करेंगे। आवेदक क्यूआर कोड से इसका प्रिंट भी निकाल सकेंगे। दूसरे राज्यों की तरह इस व्यवस्था को स्थाई तौर पर लागू करने की भी तैयारी की जा रही है, जिसके लिए बेस्ट माडल का चयन होगा। बता दें कि प्रदेश में एक अक्टूबर से वाहन रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली स्मार्ट चिप कंपनी ने काम बंद कर दिया है। कंपनी के भुगतान को लेकर विवाद चला रहा था, जिसका कार्यकाल 2022 में ही पूरा हो गया था। इसके बाद परिवहन विभाग लगातार एक्सटेंशन करा रहा था लेकिन अब बात नहीं बनी और कंपनी ने काम बंद कर दिया। कंपनी के विवाद के कारण पहले ही आवेदक परेशान थे, काम बंद होने से प्रदेशभर के आवेदकों की मुसीबत और बढ़ गई। लेकिन अब इस वैकल्पिक व्यवस्था से लोगों को राहत मिलेगी। विभागीय पोर्टल में समस्त पंजीयन अधिकारियों के स्कैन्ड सिक्गेचर अपलोड किए जाने का प्रविधान है।
रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस कार्ड के प्रिंटेबल पीडीएफ फार्मेट को परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल से डाउनलोड करने की सुविधा होगी जिसके लिए संबंधित डीएल-आरसी के डेटाबेस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर लिंक प्राप्त होगी। ई-डीएल व रजिस्ट्रेशन के प्रिंटेबल फार्मेट में क्यूआर कोड रहेगा जिससे दस्तावेजों की नवीनतम प्रमाणिकता की पुष्टि हो सकेगी। ई-डीएल को प्रिंटेबल पीडीएफ फार्मेट में डाउनलोड करने के लिए ड्राइविंग लाइसें का विवरण जैसे एप्लीकेशन नंबर,डीएल नंबर व जन्म दिनांक व पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग किया जाएगा। ई-रजिस्ट्रेशन को प्रिंटेबल पीडीएफ फार्मेट में डाउनलोड कने के लिए वाहन पंजीयन का विवरण जैसे गाड़ी नंबर व चेसिस नंबर के अंतिम पांच अंक व पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ओटीपी का उपयोग होगा। परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल से प्रिंट को एक से अधिक बार डाउनलोड किया जा सकेगा। सडक़ परिवहन मंत्रालय ने ऐसे ई-कार्डेां को वैधानिक रूप से मान्य किया है। ई-दस्तावेज जब्त भी किए जा सकेंगे व कार्रवाई-निलंबन व जुर्माना भी होने का प्रविधान है।
वाहन रजिस्ट्रेशन कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड की परेशानी को दूर करने के लिए ई-कार्ड की वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की है, यह सभी जगह मान्य होंगे। सिटीजन पोर्टल से इसका प्रिंट लिया जा सकेगा। यह व्यवस्था कई राज्यों में लागू है। आगे बेहतर माडल का चयन कर स्थाई व्यवस्था की जाएगी।
उमेश जोगा, अपर आयुक्त, परिवहन विभाग, मप्र

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button